Home Latest News Court says DMRC to operate Rapid Metro from October 16

अदालत ने कहा कि डीएमआरसी 16 अक्टूबर से रैपिड मेट्रो का संचालन करेगी

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अदालत ने कहा कि डीएमआरसी 16 अक्टूबर से रैपिड मेट्रो का संचालन करेगी
Gurugram Metro/Representational Image
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड (आर. एम. जी. एल.) और रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव साउथ लिमिटेड (आर. एम. जी. एस. एल.) को 16 अक्टूबर तक रैपिड मेट्रो का संचालन करने का निर्देश दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल ने बताया कि न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन और न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की खंडपीठ ने गुरुग्राम रैपिड मेट्रो से संबंधित रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि आरएमजीएल और आरएमजीएसएल अधिकतम 16 अक्टूबर तक रैपिड मेट्रो लाइनों का संचालन जारी रखेंगे।

याचिकाकर्ता एच. एम. आर. टी. सी. एल. के वकील श्री मित्तल ने कहा कि "इस अवधि के दौरान, आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. दोनों मेट्रो लाइनों के संचालन और रखरखाव के साथ-साथ नियंत्रण और कब्जा दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (डी. एम. आर. सी.) को सौंप देंगे क्योंकि हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच. एम. आर. टी. सी. एल.)-हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच. एस. वी. पी.) ने मेट्रो लाइनों के संचालन और रखरखाव के लिए 16 सितंबर को डी. एम. आर. सी. के साथ पांच साल के लिए एक समझौता किया था।"

श्री मित्तल ने कहा कि अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि हस्तांतरण उच्च न्यायालय के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की देखरेख में किया जाएगा, जिसमें न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) भी शामिल हैं। कैलाश गंभीर और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी. के. गुप्ता उन्होंने कहा कि हस्तांतरण की प्रक्रिया 23 सितंबर से शुरू की जाएगी।

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